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काशी विश्व नाथ मंदिर कारिडोर योजना का रास्ता साफ

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विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना लागू करने का रास्ता साफ
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0 योजना के खिलाफ जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और गंगा पाथ-वे योजना के खिलाफ जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस आदेश से योजना को पूरी तरह से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। योजना को कई आधारों पर चुनौती देते हुए इसे रोकने की मांग की गई थी।
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वाराणसी के सुनील कुमार सिंह की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने सरकार और मंदिर प्रशासन की ओर से विनीत संकल्प ने पक्ष रखा। याचिका में विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विशाल सिंह को पद से हटाने, कॉरिडोर योजना का ब्लू प्रिंट जारी करने और 1500 करोड़ रुपये की योजना के तहत पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के अलावा वाराणसी का मूल स्वरूप कायम रखने आसपास के निवासियों को बेदखल न करने सहित कई मांगें की गईं थीं। कोर्ट का कहना था कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना जनहित में है। विकास योजनाओं को रोका नहीं जा सकता है, यह समय की मांग है। कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई आधार न पाते हुए इसे खारिज कर दिया है।
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