हरे पेड़ों की कटाई पर सिटी मजिस्ट्रेट तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने बिना अनुमति के हरे पेड़ों की कटाई के मामले में कार्यवाही नहीं करने पर सिटी मजिस्ट्रेट इलाहाबाद को तलब कर लिया है। उनको चार अक्तूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 133 के तहत अर्जी देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। उन्होंने अर्जी को पंजीकृत भी नहीं किया, जिस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
अरुण मिश्र की याचिका पर न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की पीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना है कि करियप्पा द्वार से लेकर बेगम बाजार तक बिना अनुमति के सैकड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके लिए न तो वन विभाग से अनापत्ति ली गई और न ही नियमानुसार काम हो रहा है। पेड़ काटने के बाद प्रशासन नए पेड़ भी नहीं लगा रहा है। याची ने सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी, मगर दो माह बीत जाने के बाद भी उन्होंने शिकायत पंजीकृत नहीं की। काटे गए पेड़ संरक्षित वन क्षेत्र में आते हैं। कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट को चार अक्तूबर को सभी रिकार्ड के साथ तलब किया है।