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दरोगा भर्ती में आयु सीमा नहीं बढ़ाने को चुनौती

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इलाहाबाद। दरोगा भर्ती परीक्षा 2015 के लिए दुबारा जारी विज्ञापन में अधिकतम आयुसीमा नहीं बढ़ाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा जारी रखने की छूट देते हुए कहा है कि इसका परिणाम याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इस मामले को लेकर पहले से दाखिल अन्य याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई होगी।
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दीपक शुक्ला और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय सुनवाई कर रहे हैं। याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि दरोगा भर्ती के लिए 18 सितंबर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक में 50 प्रतिशत और अधिकतम आयु सीमा एक जुलाई 2015 को 28 वर्ष रखा गया था। इस विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद सरकार ने विज्ञापन वापस लेकर संशोधित विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया था। सरकार ने भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए 17 जून 2016 को नया विज्ञापन जारी किया, जिसमें न्यूनतम अर्हता का प्रावधान तो समाप्त कर दिया गया, मगर अधिकतम आयु सीमा की कट ऑफ डेट वही रखी गई, जिससे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी को जो पूर्व में जारी विज्ञापन में आयु सीमा के भीतर से ओवर ऐज हो गए।

इस विज्ञापन को भी निर्भय शुक्ला और अन्य ने चुनौती दी। एकल न्यायपीठ ने याचीगण का आवेदन स्वीकार का आदेश दिया। इस आदेश को सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी। खंडपीठ ने एकलपीठ का अंतरिम आदेश रद्द करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित करने के लिए वापस भेज दिया। इस दौरान दरोगा भर्ती के संशोधित विज्ञापन के तहत 17 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक ऑनलाइन परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। इसके खिलाफ दीपक शर्मा आदि ने पुन: याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है, मगर कहा है कि परीक्षा परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
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