फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मुख्यमंत्री योगी के मामले में क्रास केस की पत्रावली तलब

विज्ञापन
विज्ञापन
मुख्यमंत्री योगी के मामले में
विज्ञापन

क्रास केस की फाइल तलब
0 हत्या के मुकदमे में अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल है निगरानी
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ महराजगंज अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी से पूर्व इस केस से जुड़े क्रास केस की पत्रावली तलब की है। पूर्व की तारीखों पर भी कोर्ट ने पत्रावली मांगी थी, ताकि दोनों की साथ सुनवाई हो सके। कोर्ट ने आठ मार्च को पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है।
योगी के खिलाफ वादी मुकदमा तलत अजीज ने आपराधिक निगरानी याचिका स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत की है। इस पर स्पेशल कोर्ट जज पवन कुमार तिवारी सुनवाई कर रहे हैं। मामले के अनुसार तलत अजीज ने योगी और अन्य लोगों के खिलाफ महराजगंज कोतवाली में हत्या, जान से मारने का प्रयास, धमकाने, गालीगलौज आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। वादिनी ने पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की जिसे कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने के बाद सुनवाई की और फिर 13 मार्च 2018 को परिवाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वादिनी ने 13 मार्च के आदेश के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में निगरानी दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि इसी प्रकरण में एक क्रास केस चंद्रसेन बनाम सरकार योगी आदित्यनाथ आदि की ओर से भी दर्ज कराया गया है। हाईकोर्ट के आदेश से मामले का शीघ्र निस्तारण दोनों पत्रावलियों पर एक साथ सुनवाई करके किया जाना है, इसलिए क्रास केस की पत्रावली भी इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। सुनवाई आठ मार्च को होगी। प्रकरण के अनुसार वादिनी तलत अजीज ने 10 मार्च 1990 को योगी और उनके साथियों पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन खोद कर उसमें पीपल की डालियां लगा दीं। मना करने पर असलहों से फायरिंग की, जिसमें सत्यप्रकाश नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। इस मुकदमे में पुलिस एफआर लगा चुकी है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें