प्रमुख सचिव पंचायतीराज को हाईकोर्ट का वारंट
0 जवाब दाखिल नहीं करने पर जमानती वारंट जारी किया गया
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव पंचायतीराज लखनऊ को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ के मार्फत वारंट तामील कराने का निर्देश दिया है। कृषि एवं ग्राम्य विकास संस्थान की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने एक मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कई बार समय देने के बावजूद जवाब नहीं देने पर यह आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने गबन के आठ साल पुराने में मामले में प्रमुख सचिव से की गई कार्रवाई की बाबत जानकारी मांगी थी। आखिरी बार मौका देते हुए कहा था कि जवाब नहीं देने पर प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा। इस आदेश के बावजूद न तो जवाब आया और न ही प्रमुख सचिव हाजिर हुए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है।