तीन ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में
शामिल करने के खिलाफ याचिका खारिज
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने हमीरपुर की तीन ग्राम पंचायतों मौदहा तहसील की सिचौली, फत्तेपुर और रागौल को मैदहा नगर पालिका परिषद में शामिल करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब इन ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने की अधिसूचना से पूर्व आपत्ति मांगी गई थी, तब किसी ने आपत्ति दाखिल नहीं की। संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है इसलिए याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।
राके श कुमार और दो अन्य की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में 26 दिसंबर 2016 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याची का कहना था कि ग्राम पंचायतों को नगर पालिका परिषद में शामिल करने से पूर्व आपत्तियां नहीं मांगी गई। प्रदेश सरकार का कहना था कि दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी गई थी। मगर याचीगण ने आज तक कोई आपत्ति दाखिल नहीं की है। यदि आपत्ति की जाएगी तो उस पर विचार होगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू का पालन किया गया है इसलिए याचिका पर हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।