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कुंभ में स्नान घाटों की फोटोग्राफी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आदेश न मानने वालों पर होगी कार्रवाई

Sat, 09 Feb 2019 02:58 PM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने कुंभ मेले के दौरान स्नान घाटों से सौ मीटर की परिधि में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश को न मानने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कुंभ मेला अधिनियम और नियम तथा हाईकोर्ट के आदेश से स्नान घाटों पर फोटोग्राफी की पहले से मनाही है। इसके बावजूद स्नान करती महिलाओं के फोटो छापे जा रहे हैं। इलेक्ट्रनिक मीडिया भी यह सब दिखा रही है।

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कोर्ट ने कुंभ मेला अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मीडिया को इस आदेश से अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराएं। याचिका पर पांच अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अधिवक्ता असीम कुमार राय की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने यह आदेश दिया।

कोर्ट ने एक समाचार पत्र में स्नान करती महिला की फोटो प्रकाशित करने पर नाराजगी जताई है। उस अखबार को याचिका का हिस्सा बना लिया है। मेला प्राधिकरण के अधिवक्ता कर्तिकेय सरन से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश की सूचना फोन से मेला अधिकारी को दें और उनसे इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहें। उत्तर प्रदेश मेला प्राधिकरण अधिनियम में भी स्नान घाटों पर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं देने का नियम है। कोर्ट ने मीडिया को आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।

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