अदालत ने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
प्रयागराज। चेक बाउंस के मामले में विशेष अतिरिक्त न्यायालय एनआई एक्ट ने अभियुक्त निर्मला देवी को एक साल की साधारण कैद और दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि में से एक लाख 90 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वादी को दिए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एनआई एक्ट उमाशंकर पासी ने वादी के अधिवक्ता सुनील पांडे को सुन कर दिया है
प्रकरण अतरसुइया का है। वादी अरविंद कुमार सोनकर उर्फ टिंकू ने निर्मला देवी के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत परिवाद दाखिल किया था। वादी का कहना था कि निर्मला देवी से उसके पारिवारिक संबंध थे। उसने दिसंबर 2011 में पुत्री की शादी में रुपये उधार लेने और उसे चुकता करने का वादा करते हुए एक लाख रुपये मांगे थे। वादी ने निर्मला देवी को एक लाख रुपये नकद दिए। बाद में निर्मला देवी ने वादी को एक लाख रुपये का एक चेक 24 दिसंबर 2011 को दिया था। बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया। विधिक नोटिस देने के बाद भी निर्मला देवी ने पैसा वादी को वापस नहीं किया। न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट ने चेक बाउंस का आरोप साबित पाया और निर्मला देवी को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। वादी का कहना है कि वह गरीब आदमी है और सब्जी की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करता है।