लखनऊ के ध्यानार्थ
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भाजपा विधायक की गिरफ्तारी, कुर्की का वारंट
प्रयागराज। जेल के भीतर बंदी की पिटाई के लंबित मुकदमे में उपस्थित नहीं हो रहे फैजाबाद के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने गिरफ्तारी और कुर्की का वारंट जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 26 जून 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
घटना 21 अक्तूबर 2002 की फैजाबाद जिला जेल की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी लक्ष्मी निवास जायसवाल सरकारी बकाया के जुर्म में जेल में बंद था। आरोप है कि जेल में बंद इंद्र प्रताप तिवारी ने वादी को दो तमाचा मारा और जान से मारने की धमकी दी थी। स्पेशल कोर्ट ने एक अन्य को जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, पूर्व विधायक मनोज सिंह, संजय सिंह और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। प्रकरण फैजाबाद के खंड़ासा थाने का है। वादी जगदेव ने 21 जनवरी 1997 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि विधायक मनोज सिंह सहित अन्य लोगों ने वादी को जान से मारने की धमकी दी थी।