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पुलिस अभिरक्षा में दस साल में हुई मौतों का रिकार्ड तलब
0 भदोही में रामजी मिश्र की कस्टोडियल डेथ पर कोर्ट सख्त
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने भदोही में पुलिस अभिरक्षा में हुई रामजी मिश्र की मौत के मामले में जांच मेें लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पिछले दस वर्षों के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह से पूछा है कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी पूरी जानकारी अदालत को उपलब्ध कराएं।
रेनू मिश्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने डीजीपी को भी हिरासत में हुई मौतों के मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे मामलों में दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की क्या व्यवस्था है। ऐसे मामलों में कार्रवाई न करने पर सरकार क्या करती है। क्या हिरासत में हुई मौतों की फोरेंसिक जांच की जाती है। फोरेंसिक लैब की क्या व्यवस्था है। याचिका में घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है, मगर राज्य सरकार से ऐसे मामलों में कार्रवाई की गाइड लाइन और उसके पालन की जानकारी लेना आवश्यक है। इस मामले की अगली सुनवाई दस अक्तूबर को होगी।