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हाईकोर्ट के पास नई यातायात व्यवस् था लागू

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हाईकोर्ट के पास नई यातायात व्यवस्था लागू
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0 पहले ही दिन जाम में फंसे वकील, शहरी, कई जगह हुई चिकचिक
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट के आसपास पार्किंग की समस्या से निजात पाने के लिए लागू नई यातायात व्यवस्था मंगलवार को लागू कर दी गई। नई व्यवस्था लागू होने के बाद से पानी की टंकी चौराहे से कानपुर रोड का रास्ता पूरी तरह से बंद करके नवाब युसूफ रोड की ओर डायवर्ट कर दिया गया है। अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के दोपहिया वाहनों की पार्किंग न्यायमार्ग की जगह अब कानपुर रोड, अंबेडकर चौराहा क्रासिंग और पत्थर गिरजाघर तक सड़क के दोनों ओर की गई है। नई व्यवस्था लागू होने के पहले ही दिन लूकरगंज ओवर ब्रिज, पानी का टंकी चौराहा और नवाब युसूफ रोड पर भीषण जाम लगा। आधा किलोमीटर का रास्ता तय करने में लोगों को करीब एक घंटे का समय लगा। नवाब युसूफ रोड पर एक ओर की सड़क पर खोदाई होने से भी जाम की समस्या और विकराल हुई। बड़ी संख्या में वाहन सुबह नौ बजे से ही जाम में फंसे रहे। दिन में 12 बजे तक जाम की स्थिति भीषण रही।
वकीलों को पानी की टंकी चौराहे से कानपुर रोड की ओर सीधे आने पर रोक थी। उनको नवाब युसूफ रोड होते हुए बाल्मीकि चौराहा से अंबेडकर मूर्ति चौराहे की ओर से कानपुर रोड या हनुमान मंदिर तथा चर्च की ओर सड़क के दोनों ओर पार्किंग की सुविधा दी गई है। कानपुर रोड पर चार पहिया वाहनों की पार्किंग नहीं है। चार पहिया वाहनों को पोलो ग्राउंड के पास और इलाहाबाद बैंक से फोटो आइडेंटीफिकेशन सेंटर तथा कानपुर रोड पेट्रोल पंप से इलाहाबाद बैंक चौराहे तक पार्किंग की सुविधा दी गई है। हाईकोर्ट गेट संख्या तीन के सामने से न्याय मार्ग को वन वे कर दिया गया है, लेकिन यातायात पुलिस ने इस सड़क को पूरा ब्लाक कर दिया था, जिसकी वजह से यहां जिन लोगों के आवास और कार्यालय हैं, उनको भी जाने से रोका गया। इस चक्कर में ट्रैफिक सिपाहियों से वकीलों की झिकझिक भी हुई।
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आज कोर्ट में दी जाएगी रिपोर्ट
यातायात व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट बुधवार चार अक्तूबर को कोर्ट में सौंपी जाएगी। इस मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने यातायात पुलिस के अलावा नगर निगम को भी ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व की सुनवाई के दौरान एसपी यातायात और नगर आयुक्त सहित तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हाईकोर्ट ने नया प्लान लागू करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।
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