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विधायक बारा पर एसटीपी की जमीन कब्जाने का आरोप
0 जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने विधायक को जारी किया नोटिस जारी
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
बारा के विधायक अजय कुमार भारतीय पर करछना तहसील के चक रघुनाथ में सीवेज ट्रीटमेेंट प्लांट की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। याचिका प्रगतिशील किसान समिति के सचिव राकेश कुमार सिंह ने दाखिल की है। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ सुनवाई कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि करछना के चकरघुनाथ गांव में प्लाट संख्या 81 एम, 82/1, 83 एम, 84/1,95/1 मूल रूप से श्रम विभाग की जमीन है। श्रम विभाग ने इस भूमि का अधिग्रहण के बाद एसटीपी निर्माण के लिए एलएसजीडी द्वितीय खंड को सौंप दिया है। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि स्टेबलाइजेशन पंप के नाम पर दर्ज है। खतौनी में भी यह प्लाट दर्ज है। आरोप है कि विधायक बारा ने इसी में से प्लाट संख्या 83 एम पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्लाट 83 एम भी सरकारी जमीन है मगर यह खतौनी में दर्ज नहीं है। विधायक इस पर कॉलेज (किशोरी लाल महाविद्यालय नैनी) संचालित कर रहे हैं। विधायक ने राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से प्लाट संख्या 82/1 पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है।
इसकी शिकायत पर लेबर कमिश्नर कानपुर ने मामले की जांच कराई। डिप्टी लेबर कमिश्नर की जांच में आरोप सही पाए हैं। एसडीएम करछना की जांच में भी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में 23 जनवरी 2011 को नैनी थाने में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। याची का कहना है कि उसने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए अधिकारियों को कई बार प्रत्यावेदन दिए हैं, मगर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।