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अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने में दो की जमानत खारिज
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प्रयागराज। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला कर भारत सरकार और देश की अन्य मोबाइल कंपनियों को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोपी नदीम अहमद और मो. माबूद की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे मुनव्वरजहां ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।
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घटना दो फरवरी 2019 की मऊआइमा थाने की है। एसओ मऊआइमा अरुण कुमार चतुर्वेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस बल द्वारा तलाशी के बाद अभियुक्त के घर में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित होना पाया गया। आरोप है कि अभियुक्तगण ने घर में ऐसे इलेक्ट्रानिक उपकरण लगा रखे थे, जिससे विदेश से आने वाली वीओआईपी काल को गेटवे बाईपास करते हुए पूरे भारत में कॉल को लोकल काल में बदल कर बात करने की सुविधा मिलती। इस कॉल को सुरक्षा एजेंसी द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता था। इसका प्रयोग भारत में रहने वाले अवैध एवं राष्ट्र विरोधी क्रिया कलाप, हवाला कारोबारियों द्वारा किया जा रहा था। सऊदी और अन्य खाड़ी देशों में बैठे लोग रिचार्ज कूपन बांटते थे। अभियुक्तगण प्रति काल की दर से पैसे वसूलते थे। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं के साथ ही आईटी एक्ट और भारतीय तार और यांत्रिक अधिनियम की धारा में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से इलेक्ट्रानिक उपकरण, मोबाइल फोन, बैटरी, लैपटाप आदि सामानों की बरामदी की है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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