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दुष्कर्म मामले में सपा नेता को राहत नहीं

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दुष्कर्म मामले में सपा नेता को राहत नहीं, निगरानी खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी मथुरा के जिला अध्यक्ष राजाराम पांडेय को राहत नहीं दी है। राजाराम पांडेय ने सत्र न्यायालय द्वारा डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में निगरानी दाखिल की थी। कोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश को वैध करार दिया है तथा अपर सत्र न्यायाधीश मथुरा के 24 जनवरी 19 के आदेश के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसके सिंह ने राजाराम पांडेय की याचिका पर दिया है।
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याची के खिलाफ मथुरा के बलदेव थाने में 28 जून 14 की घटना की दो अगस्त 14 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याची के अलावा रिंकू उर्फ रोहित एवं राहुल सारस्वत पर दुराचार करने और वीडियो क्लिपिंग बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने तथा जान से मारने की कोशिश करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची के राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ तो डिस्चार्ज अर्जी दाखिल कर आरोप मुक्त करने की मांग की गई। जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया । इसे चुनौती देते हुए पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए आरोपों व साक्ष्यों को देखते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। याची ने घटना के दिन लखनऊ के होटल में ठहरने का बहाना लिया किंतु सत्र न्यायालय ने इसे नहीं माना। जिसे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया है।
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