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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मेरठ में देह व्यापार पर लगी रोक

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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मेरठ में देह व्यापार पर लगी रोक
0 राज्य सरकार ने बताया 57 कोठों को किया गया सील
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। मेरठ में देह व्यापार की रोकथाम को लेकर हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों और सख्ती के बाद मेरठ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। इस बात की जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मेरठ के काबड़ी बाजार में देह व्यापार संचालित करने के आरोप में 57 भवनों को सील किया गया है।
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जिला प्रशासन ने देह व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए कोर्ट के आदेश का पालन करने में कड़े कदम उठाए हैं। कोर्ट ने याची सुनील चौधरी को राज्य सरकार की रिपोर्ट पर चार सप्ताह में आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को याची की सुरक्षा का इंतजाम का आदेश दिया है। अपर महाधिवक्ता ने भी कहा कि वह संबंधित अधिकारी से बात कर याची की सुरक्षा के आदेश का पालन कराएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया। याची ने प्रदेश के अन्य दर्जनों शहरों में भी देहव्यापार के अड्डों पर कार्रवाई कर रोक लगाने की मांग की है। याचिका की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
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