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विधायक विजय मिश्र ने दी कुर्क संपत्ति मुक्त करने की अर्जी
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प्रयागराज। भदोही के विधायक विजय मिश्र ने शनिवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में डीएम द्वारा कुर्क की गई संपत्ति को अवमुक्त करने की अर्जी दी है। अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 मार्च 2019 की तारीख नियत की है। अभियोजन ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि इस कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है।
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स्पेशल कोर्ट में विधायक विजय मिश्र की ओर से अर्जी दी गई है कि सिविल लाइंस थाने से गैंगस्टर का मुकदमा उनके खिलाफ लंबित था। इसकी सुनवाई जिला न्यायालय वाराणसी में हुई। कोर्ट ने सात मार्च 2018 को उन्हें गैंगस्टर के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। अर्जी में यह कहा गया है कि डीएम ने गैंगस्टर के इसी मुकदमे के तहत उनकी और पत्नी और सास की संपत्ति कुर्क कर लिया था। विधायक ने कोर्ट से याचना की है कि प्रार्थी, उनकी पत्नी और सास की संपत्ति जो डीएम ने कुर्क की है उसे अवमुक्त कर दिया जाए। अभियोजन ने अर्जी पर आपत्ति देकर कहा है कि जिस मुकदमे में संपत्ति कुर्क की गई थी, उसकी सुनवाई वाराणसी में हुई है। लिहाजा इस कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख नियत की है। शनिवार को विधायक विजय मिश्र कोर्ट में उपस्थित रहे ।
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