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सोनाक्षी सिन्हा को हाईकोर्ट से मिली राहत

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अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को हाईकोर्ट से राहत
0 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी में गिरफ्तारी पर रोक लगी
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म स्टार सोनाक्षी सिन्हा को राहत देते हुए धोखाधड़ी के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रकरण सिविल विवाद का है, उसी तरीके से इसे निपटाया जाए। कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी की विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोनाक्षी सिन्हा और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता इमरानउल्लाह खान ने बहस की।
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सोनाक्षी सिन्हा का मुरादाबाद में 30 सितंबर 2018 को होने वाले अवार्ड वितरण समारोह में शामिल होने का करार हुआ था। कार्यक्रम में उपस्थित न होने पर सिने स्टार सोनाक्षी सहित पांच अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में थाना कटघर मुरादाबाद में प्रमोद शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई। 37 लाख रुपये सोनाक्षी सिन्हा व उनकी कंपनी के मालिक अभिषेक सिन्हा के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। रकम लेने के बावजूद वह कार्यक्रम में नहीं आईं। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।
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