रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर जवाब तलब
0 हाईकोर्ट ने डीएम इलाहाबाद और सरकार से मांगी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। जिले में तेजी से गिरते भू गर्भ जल स्तर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में 2008 में जारी शासनादेश और पीयूसीएल की 2014 कर गाइड लाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं। याचिका में कहा गया है कि न तो शासनादेश का पालन हो रहा है और न ही बाबत जारी गाइड लाइन का पालन किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
विभिन्न विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। श्रेयांस और अन्य छात्रों की टीम ने इलाहाबाद के 32 सरकारी और निजी भवनों का सर्वेक्षण किया। इसमें पाया गया कि मात्र एक या दो भवनों में ही वाटर हार्वेस्टिंग की गाइड लाइन का पालन हो रहा है। एक सर्वे से यह भी पता चला कि प्रदेश के जिन जिलों में भू गर्भ जल स्तर तेजी से गिर रहा है उनमें इलाहाबाद भी शामिल है। हार्वेस्टिंग सिस्टम की गाइड लाइन का पालन करने के लिए हाईकोर्ट पहले भी याचिकाओं में निर्देश दे चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से भी सख्त निर्देश है।