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विधवा को मिल सकती है आयु सीमा में छूट

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विधवा को मिल सकती है अनुकंपा नियुक्ति में छूट
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0 आश्रित कोटे में उम्र सीमा बढ़ाने के बाद हाईकोर्ट का अन्य आश्रितों को और छूट देने से इंकार किया
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति में सिर्फ मृतक कर्मचारी की विधवा को विशेष परिस्थितियों में आयु सीमा में छूट मिल सकती है। अन्य आश्रितों जैसे पुत्र या पुत्री को इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने यह आदेश उस जानकारी के बाद दिया, जिसमें बताया गया कि सरकार ने मृतक आश्रित कोटे की आयु सीमा बढ़ा दी है।
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प्रदेश सरकार ने आश्रित कोटे में पुत्र या पुत्री की आयु सीमा 25 से बढ़ा कर 30 वर्ष और विधवा की आयु 40 से बढ़ा कर 45 वर्ष तक कर दी है। कोर्ट ने कहा कि विधवा को नियुक्ति में अन्य श्रेणियों एससी-एसटी, विकलांग या विशेष आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के समान ही विशेष छूट मिलेगी। अनुराग अवस्थी की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने यह आदेश दिया। याची के पिता भारतीय जीवन बीमा निगम में कर्मचारी थे। सेवा काल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई तो याची ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक होने के कारण विभाग ने नियुक्ति देने से इंकार कर दिया। इसे याचिका और फिर विशेष अपील में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि जब आयु सीमा बढ़ा दी गई है तो फिर अतिरिक्त छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। मात्र मृतक की विधवा को विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है जो संबंधित प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।
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