वाराणसी के ध्यानार्थ
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गैरइरादतन हत्या के अभियुक्त की जमानत मंजूर
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने गैरइरादतन हत्या के जुर्म में सजा पाए बलिया रसड़ा के निर्मल राजभर की जमानत मंजूर कर ली है। अभियुक्त ने सजा के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। अपील लंबित रहने के दौरान उसने जमानत पर रिहा करने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जमानत प्रार्थनापत्र पर न्यायमूर्ति आरके गौतम ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता दिनेश राय का कहना था कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान याची जमानत पर रिहा है और उसके द्वारा जमानत शर्तों का उल्लंघन कभी नहीं किया गया। सत्र न्यायालय ने सजा का जो आधार लिया है, उससे भी जमानत का आधार बनता है। कोर्ट ने जमानत प्रार्थनापत्र मंजूर कर लिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार रसड़ा थानाक्षेत्र के साकिन गोपालपुर गांव की इंद्रावती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही नंदकुमार गिरि, निर्मल राजभर और चंद्रावती आदि उसके हिस्से की दीवार पर निर्माण कर रहे थे। मना करने पर इन लोगों ने उसके पति रामेश्वर गिरि को ईंट पत्थर से मारापीटा। इससे आई चोटों की वजह से उनकी दो माह बाद मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र जिला न्यायालय बलिया में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है।