जिला पंचायत अध्यक्ष अलीगढ़ का मामला
अविश्वास प्रस्ताव की वापसी के बाद दुबारा प्रस्ताव लाने पर जवाब तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को वापस लिए जाने के बाद दुबारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की वैधता पर डीएम अलीगढ़ और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में विपक्षियों की ओर से दूसरे प्रस्ताव की समय सीमा समाप्त होने की आशंका पर उनको तीसरा प्रस्ताव लाने की छूट दी है। अलीगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी की दलील थी कि जिला पंचायत अधिनियम की धारा 28(3) के तहत एक बार अविश्वास प्रस्ताव वापस लिए जाने के बाद यह माना जाएगा कि प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। इस स्थिति में दुबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर जिलाधिकारी और प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याची के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव में चार हस्ताक्षर फर्जी होने के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट के जवाब तलब करने के बाद विपक्षियों ने स्वयं प्रस्ताव वापस ले लिया और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। बहस के दौरान कहा गया है कि इस मामले के निस्तारण में यदि 28 दिन से अधिक होते हैं तो दूसरा प्रस्ताव भी टाइम बार हो जाएगा। इस कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो विपक्षी तीसरा प्रस्ताव ला सकते हैं। हालांकि इस मामले में यह तय होना महत्वपूर्ण है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव वापस लिए जाने के बाद दूसरा प्रस्ताव लाया जा सकता है या नहीं।