सभी केंद्र (कानपुर के लिए खास)
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जूनियर विद्यालयों के चतुर्थश्रेणी
कर्मियों को ग्रेच्युटी देने का आदेश
हाईकोर्ट ने कहा, शासनादेश जारी करे राज्य सरकार
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत सभी चतुर्थश्रेणी कर्मियों को चार माह में ग्रेच्युटी के भुगतान का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस संबंध में शासनादेश जारी करे। कोर्ट ने शासनादेश के अभाव में याची चतुर्थश्रेणी कर्मी को ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इंकार करने के अपर निदेशक ट्रेजरी, पेंशन कानपुर नगर के आदेश को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि एक ही स्कूल के तृतीयश्रेणी कर्मी को ग्रेच्युटी देना और चतुर्थश्रेणी को न देना भेदभाव पूर्ण और मनमाना है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने श्री गांधी माध्यमिक विद्यालय मल्हौसी भर्थना इटावा के चतुर्थश्रेणी सेवानिवृत्त कर्मी नारायण सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची को अपर निदेशक ने यह कहते हुए ग्रेच्युटी देने से इंकार कर दिया कि इस संबंध में शासनादेश नहीं है। केवल तृतीयश्रेणी को ही ग्रेच्युटी दी जा रही है। याची को अन्य सेवा जनित परिलाभों का भुगतान किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि तृतीयश्रेणी को ग्रेच्युटी देना और चतुर्थश्रेणी को न देना दुर्भाग्यपूर्ण और विभेदकारी है तथा निरस्त होने योग्य है। कोर्ट ने कहा कि सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने का हक है। इसे देने से इंकार नहीं किया जा सकता।