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मामूली गलती करने वाले अभ्यर्थियों को एक अंक देने का निर्देश

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68500 सहायक अध्यापक भर्ती
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मामूली गलती करने वाले अभ्यर्थियों को एक अंक देने का आदेश
0 हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को परिणाम संशोधित कर जारी करने के लिए कहा
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल चार अभ्यर्थियों की मामूली गलतियों को नजरअंदाज कर एक अंक देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कहा है कि याचीगण को अंक देकर उनके संशोधित परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं।
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प्रदीप कुमार, छाया देवी, अतुल शर्मा और सुनीता देवी की अलग-अलग याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा और शिवेंदु ओझा ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना था कि उन्होंने प्रश्न संख्या 40 का वही उत्तर लिखा जो आंसर-की में दिया गया है। कोर्ट ने आंसर-की और उत्तरपुस्तिका तलब कर दोनों का मिलान किया। पता चला कि याचीगण ने प्रश्न संख्या 40 का लगभग वही उत्तर दिया है जो आंसर-की में दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचीगण द्वारा की गई गलती बहुत मामूली है, लगभग गलती करने जैसा नहीं है। कोर्ट ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ला केस मेें हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देकर कहा कि बहुत मामूली गलती पर अंक नहीं काटे जाने चाहिए। याचीगण को प्रश्न संख्या 40 का एक अंक देकर संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है।
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