बालिका भोजनावकाश में स्कूल के पास बाग में सहेलियों संग अमरूद लेने गई थी। तभी वहां मिले युवक ने उन्हें बातों में लगाया और सहेली को रुपये देकर बीड़ी लेने भेज दिया। इसके बाद उसका मुंह दबाकर बाग के पीछे बंबे पर झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया।
अलीगढ़ के थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जिसमें 40 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि घटना एक दिसंबर 2022 की है। पीडि़त पक्ष के अनुसार उनकी आठ वर्ष की बेटी ने स्कूल से घर आकर बताया कि वह भोजनावकाश में स्कूल के पास बाग में सहेलियों संग अमरूद लेने गई थी। तभी वहां मिले ओमनिवास उर्फ विध्या ने उन्हें बातों में लगाया और सहेली को रुपये देकर बीड़ी लेने भेज दिया। इसके बाद उसका मुंह दबाकर बाग के पीछे बंबे पर झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा।
बेटी ने जब आपबीती बताई तो पिता ने पुलिस को सूचना देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही मुकदमा, जांच व बयानों आदि के आधार पर युवक को जेल भेज दिया। इस मामले में चार्जशीट दायर की गई। अधिवक्ता के अनुसार मामले में कुल आठ लोगों की गवाही कराई गई, जिनमें बच्ची के अलावा, उसके माता पिता, सहेली और पुलिस व डॉक्टर आदि शामिल हैं। गवाही व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अब दोषी को सजा सुनाई है।