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एटीएम धारक की मौत पर पत्नी को 50 हजार की सहायता

Fri, 23 Dec 2016 02:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूूराे
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Wife on the death of the holder support 50 thousand ATMs - फोटो : Amar Ujala
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एटीएम कार्ड धारक प्रमोद कुमार की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ऊषा देवी को पंजाब नेशनल बैंक हरदुआगंज शाखा द्वारा 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। यह राशि शाखा प्रबंधक प्रदीप सचान, अमित कुमार, संजय कुमार आदि ने दी।
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शाखा प्रबंधक प्रदीप सचान ने बताया कि  प्रमोद कुमार की मृत्यु 28 अगस्त को सड़क दुर्घटना में हुई थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रमोद कुमार एटीएम धारक हैं तो वह उनके परिजनों के पास पहुंचे। मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर की प्रतिलिपि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि की प्रतिलिपि लेकर उनकी पत्नी के माध्यम से क्लेम करवाया। पीएनबी प्रधान कार्यालय द्वारा अविलंब 50 हजार की सहायता राशि प्रदान की गई, जिसे गुरुवार को उनकी पत्नी को प्रदान कर दिया गया।
क्या है क्लेम का नियम 
दुर्घटना से 45 दिन के अंदर फाइनेशिएल ट्रांजक्शन होना अनिवार्य है। क्लेम खाता धारक के नामित या लाभार्थी द्वारा दुर्घटना के 60 दिन के अंदर बैंक में करना होगा।
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कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
प्रत्येक कार्ड धारक का दुर्घटना बीमा होता है।
विद्यार्थी एवं मित्र कार्ड पर बीमा राशि - 25 हजार
किसान, मास्टर डेबिट एवं क्लासिक कार्ड पर बीमा राशि - 50 हजार
प्लेटिनम, गोल्ड, रक्षक क्लासिक एवं ईएवी इंटरनेशनल कार्ड पर बीमा राशि - 2 लाख
रक्षक प्लेटिनम (केवल अधिकारियों के लिए) पर बीमा राशि - 5 लाख
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