रेलवे रोड बाजार में पसरा रहा सन्नाटा।
- फोटो : CITY OFFICE
कोरोना महामारी के चलते लागू लॉक डाउन में साप्ताहिक बाजार बंदी भी लागू रहेगी। सुबह 7 से 11 की शिफ्ट में खाद्य पदार्थ वाले दुकानदार अगर दुकान खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। दूसरी शिफ्ट में आवश्यक वस्तुओं को छोड़ सभी प्रकार का बाजार बंद रहेगा। मंगलवार को रामघाट रोड, सेंटर प्वाइंट, मैरिस रोड पर साप्ताहिक बाजार बंदी लागू रहती है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने शाम को माइक के जरिये दुकानदारों के बीच उद्घोषणा कराई की मंगलवार यानी आज सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोला जाए।
डीएम चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक शहर के अलग-अलग इलाके के बाजारों के लिए दिन निर्धारित हैं। उसी दिन बाजार साप्ताहिक तौर पर बंद रहते हैं। लॉकडाउन में भी यह नियम लागू रहेगा। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 7 से 11 व मेडिकल स्टोर्स को पूरे दिन खुलने की छूट रहेगी। इस दौरान कोई होम डिलीवरी करना चाहे कर सकता है। मगर होम डिलीवरी की आड़ में अपनी दुकान का आधा शटर भी नहीं खोलेगा।