थाना जवां क्षेत्र के गोधा में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में गभाना ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी मोहित निर्वाल ने चालक को दो साल कारावास की सजा व छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इस जुर्माने में से दो हजार रुपये वादी को देने के लिए कहा गया है।
घटना चार नवंबर 2016 को हुई थी। मामले में गोधा निवासी सत्यप्रकाश ने जवां थाने में तहरीर देकर कहा था कि शाम साढ़े पांच बजे उनकी 80 साल की मां चंद्रवती घेर से घर आ रही थीं। तभी तेजी से आए बाइक चालक ने उनमें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गोधा निवासी वीरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट लगाकर भेज दी। अब सत्र परीक्षण के आधार पर वीरेश को दोषी मानते हुए अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है। संवाद