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22 साल पुराने मामले में आया निर्णय: अनुसूचित जाति के व्यक्ति से मारपीट में दो को सजा, यह था मामला

Sat, 26 Apr 2025 10:50 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

राम सिंह अपने खेत पर जा रहे थे। तभी गांव के यादव समाज के आरोपियों ने उन पर हमला कर चाकू से घायल कर दिया। बीच-बचाव में आए करन को भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया। साथ में जाति सूचक गालियां देते हुए अभद्रता की।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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अलीगढ़ में अकराबाद के 22 वर्ष पुराने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से मारपीट, चाकू से घायल करने के मुकदमे में दो दोषियों को अदालत ने एक-एक साल की सजा सुनाई है। एडीजे विशेष एससी-एसटी सुभाष चंद्रा की अदालत ने 2500-2500 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की राशि पीडि़तों को देने के निर्देश दिए गए हैं।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अकराबाद कुआंगांव के राजवीर सिंह ने 2003 में मुकदमा दर्ज कराया कि गांव के राम सिंह अपने खेत पर जा रहे थे। तभी गांव के यादव समाज के दीननाथ, गिर्राज व नेत्रपाल ने उन पर हमला कर चाकू से घायल कर दिया। 

बीच-बचाव में आए करन को भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया। साथ में जाति सूचक गालियां देते हुए अभद्रता की। इस मुकदमे में चार्जशीट के बाद ट्रायल के बीच में नेत्रपाल की मृत्यु हो गई। अब अदालत ने दीनानाथ व गिर्राज को सजा सुनाई है।

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