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Aligarh News: आलू का भुगतान नहीं करने पर व्यापारी पर 54 लाख का जुर्माना

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प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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किसानों के आलू की खरीद के बाद भुगतान नहीं करना एक व्यापारी को भारी पड़ गया। खैर के कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीदने और बकाया रकम के एवज में दिए गए चेक बाउंस होने के मामले में अदालत ने व्यापारी मो. निजाम को दोषी ठहराया। 54 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें 40 लाख रुपये भुगतान और 14 लाख रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
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मामला खैर स्थित मैसर्स गौरव फ्रीजिंग आइस व स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। कोल्ड स्टोरेज संचालक कैलाश चंद्र वर्मा के मुताबिक, मई से अक्तूबर 2022 के बीच स्थानीय आलू व्यापारी मो. निजाम ने उनके यहां से दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का आलू खरीदा था। आरोप है कि इस खरीद के दौरान 30.26 लाख रुपये से अधिक का भुगतान बकाया रह गया। रकम चुकाने के लिए व्यापारी ने चेक और शपथ पत्र दिया, लेकिन बैंक में लगाए जाने पर चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज संचालक ने कानूनी कार्रवाई की।

मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. इंदु रानी की अदालत में हुई। अदालत ने व्यापारी को दोषी मानते हुए 54 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया।
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अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष गिर्राज गोदानी ने कहा कि उद्यान विभाग में आलू व्यापारियों का पंजीकरण होता है, लेकिन इस प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसका खामियाजा कोल्ड स्टोरेज संचालकों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने व्यापारियों के पंजीकरण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जरूरत बताई।
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