लॉक डाउन 4 आज समाप्त हो रहा है। अब अनलॉक फेज की बारी है। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी रविवार को गाइड लाइन जारी कर दी हैं। नई गाइड लाइन के अनुसार फिलहाल कंटेनमेंट जोन से लेकर बाजार खोलने की व्यवस्थाएं जस की तस रखी गई हैं। आठ जून से व्यवस्थाओं में बदलाव होना है। इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर मंथन आज (सोमवार) होगा।
डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि नई गाइड लाइंस के अनुसार फिलहाल व्यवस्थाएं जस की तस रहेंगी। कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था में भी बदलाव नहीं होगा। जहां एक भी केस पाया जाएगा वहां 250 मीटर एरिया कंटेनमेंट घोषित कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा केस मिलने पर 500 मीटर एरिया कंटेनमेंट घोषित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सामान्य स्थितियों में बाजार लॉकडाउन 4 की व्यवस्थाओं के अनुसार खुलेंगे, यानी दूध, पनीर व खानपान की वस्तुओं की बिक्री का समय सुबह सात से ग्यारह बजे तक तथा इलेक्टिकल एवं सेनेटरी आइटमों की बिक्री का समय दोपहर 12 से 5 बजे तक रहेगा।
किराना स्टोर, रेस्टोरेंट आदि होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। विशेष रूप से किराना आइटम गोदाम से ही डिलीवर किए जा सकेंगे। सब्जी मंडी सुबह छह से नौ बजे तक तथा फल मंडी सुबह आठ बजे से खुलेंगी। हालांकि गाइडलाइन में इन्हें रात आठ बजे तक खोलने के निर्देश हैं, लेकिन यह व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं होगी। आठ जून से व्यवस्थाओं में बदलाव होना है। इसमें मंदिर, होटल व शापिंग माल से लेकर सुपर मार्केट भी खुल सकेंगे। सभी सरकारी कार्यालय शत प्रतिशत अटेंडेंस के बाद सोमवार से खुलेंगे। इन सभी बिंदुओं पर सोमवार को होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा।