महानगर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज जमीनी धोखाधड़ी के मुकदमे में पूर्व जिला पंचायत तेजवीर सिंह गुड्डू को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा तामील कराया। हालांकि पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये यह पेशी कराना तय था। मगर अस्थायी जेल में व्यवस्था न होने के कारण व्यक्तिगत रूप से तलब कराकर यह प्रक्रिया पूरी कराई गई।
गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में जेल भेजे गए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू पर वर्ष 2019 में जमीनी धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। चूंकि अब तक इस मुकदमे में उनको गिरफ्तारी पर स्टे मिला हुआ था, इसलिए यह मुकदमा तामील नहीं कराया गया था। जेल जाने के बाद सिविल लाइंस पुलिस ने न्यायालय में गुड्डू पर यह मुकदमा तामील कराने संबंधी अर्जी दी थी। जिसमें शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तलबी प्रक्रिया कराना तय था। मगर अस्थायी जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था न हो पाने के कारण गुड्डू को शाम के समय कोर्ट लाया गया, जहां यह प्रक्रिया पूरी कराई गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए। सीओ तृतीय अनिल समानिया के अनुसार अब इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश कराई जा रही है। वहीं इससे संबंधित दूसरे मुकदमे में क्राइम ब्रांच से विवेचना कराई जा रही है।
दो प्रकरणों में जमानत अर्जियां खारिज
एडीजे-12 के न्यायालय से ट्रक गबन करने के मामले में सुनील कुमार निवासी रिफाइनरी व राहुल निवासी सलेमपुर मथुरा की जमानत खारिज की गई हैं। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार यह प्रकरण बन्नादेवी से जुड़ा है। वहीं एडीजे-17 के न्यायालय से चोरी के आरोपी शिवम निवासी ओगर गभाना की जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी तरुण वर्मा ने दी है।