डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस (मुद्रणालय) को निर्देशित किया है कि वे चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता की गाइड लाइन का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें। यदि कहीं भी इसका उल्लंघन होता हुआ मिला तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक कर लें और उन्हें चुनाव आयोग की गाइड लाइन के पालन की जानकारी दे दें । सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने बताया कि (धारा-127 क) में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी निर्वाचन पंपलेट या पोस्टर एवं प्रकाशक के निर्वाचन से संबंधित मुद्रित सामग्रियों पर संबंधित मुद्रक का नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आचार संहिता के उल्लंघन में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं प्रचार सामग्री को तैयार कराने वाले का नाम और सामग्री की कुल संख्या का भी जिक्र करना होगा। मुद्रित सामग्री प्रकाशित होने के तीन दिन के अंदर तीन-तीन प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। ऐसा न करने की दशा में प्रिंटिग प्रेस के संचालक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के उपबंधों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुद्रक ऐसी कोई प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं करवाएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों से सत्यापित कराना होगा।