फसलों के अवशेष जलाने से हो रही आग लगने की घटनाओं पर जिला प्रशासन ने भूसा बनाने की स्ट्रा रीपर मशीन के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम ने आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
साथ ही एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष को स्ट्रा रीपर मशीन का संचालन किसी भी सूरत में न होने देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मशीन से चिंगारी निकलने पर फसल और उसके अवशेषों में आग लग रही है। इसे रोकने के लिए लेखपाल, बीट कांस्टेबल व चौकीदार भ्रमणशील रहें। मशीन का प्रयोग या फसल अवशेषों में आग लगने की स्थिति में तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना दें। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
- क्या करें
- रसोई फूस की हो तो उस पर मिट्टी का लेप करें।
- रसोई की छत ऊंची रखें।
- घर में बालू के बोरे, मिट्टी व दो बाल्टी पानी रखें।
- शार्ट सर्किट रोकने को बिजली वायरिंग की मरम्मत कराएं।
- खाना सुबह 9 बजे तक व शाम 6 बजे बाद बनाएं।
- क्या न करें
- फसल अवशेष न जलाएं।
- दीपक, मोमबत्ती सुरक्षित जगह जलाएं।
- उत्सव होने पर टेंट के नीचे से बिजली के तार न ले जाएं।
- जलती माचिस व बीड़ी/सिगरेट न फेंकें।