जिले में बढ़ते कोरोना प्रसार के कारण लागू कोरोना कर्फ्यू का लोग पालन नहीं कर हैं। इसको देखते हुए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने नई व्यवस्था लागू कर दी। आज से सिर्फ सुबह 7 से 11 बजे तक ही बाजार खुलेगा, इसमें भी सिर्फ किराना, दूध, फल, सब्जी की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी।
बाकी सभी प्रकार की दुकान, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि, इस बार होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल संचालकों को राहत दी गई है। वह होम डिलीवरी कर सकते हैं। होम डिलीवरी के लिए ग्राहक का पर्चा/बिल, डिलीवरी ब्वॉय का परिचय पत्र अनिवार्य होगा।
कलक्ट्रेट परिसर में कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि जनपद में मंगलवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक फल, सब्जी, दूध के साथ किराना की दुकानें खुलेंगी। समस्त किराना दुकान संचालक समस्त सामान की रेट लिस्ट अपनी दुकान के बाहर चस्पा करेंगे। बाट-माप अधिकारी व पूर्ति विभाग की टीम को निर्देश दिए हैं कि वह बाजार खुलने के समय भ्रमण करेंगी।
सभी दुकानदार कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। किसी दुकान पर भीड़ को जुटने न दें। सभी ग्राहक खरीदारी करते समय मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोई भी दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान न बेचे। इसी प्रकार पेट्रोल पंप पर भी बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल न दिया जाए।