दिल्ली की तिहाड़ जेल में निरुद्ध जेएनयू छात्र शरजिल इमाम के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में दर्ज देशद्रोह के मुकदमे में जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने इस मामले में क्राइम रिकार्ड तलब करते हुए 3 दिसंबर अगली तारीख नियत कर दी है।
जेएनयू छात्र शरजिल इमाम पर जनवरी में एएमयू में सीएए विरोधी धरने में शामिल होकर विवादित बयान देने का आरोप लगा था। इस मामले में 26 जनवरी को सिविल लाइंस थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह के मुकदमे दिल्ली व असोम में भी दर्ज हुए। गिरफ्तारी के बाद शरजिल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। यहां के मुकदमे में पेशी के बाद उसकी जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज कर दी गई, जबकि सत्र न्यायालय में जमानत लंबित है।
अधिवक्ता आले नबी के अनुसार शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख नियत थी। हालांकि सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने क्राइम रिकार्ड तलब करते हुए 3 दिसंबर तारीख नियत की है।
किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी भेजा गया जेल
कोतवाली क्षेत्र के मखदूम नगर निवासी जमालुद्दीन पुत्र मोहम्मद इस्लाम मीट फैक्टरी में काम करता है। साथ में काम करने वाली महिला के घर आने जाने के दौरान उस पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस मामले में थाना प्रभारी आशीष सिंह ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है।