फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अलीगढ़ः मतगणना व त्योहारों को लेकर जिले में धारा 144 लागू

Sat, 05 Mar 2022 11:07 PM IST
राजेश सिंह न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
विज्ञापन
विज्ञापन
डीएम सेल्वा कुमारी जे. के निर्देश पर विधानसभा चुनाव की मतगणना, होली व शबे बरात आदि त्योहारों के दृष्टिगत जिले में पांच मार्च से चार मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध होगा। 
विज्ञापन




एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि 10 मार्च को मतगणना, 17 मार्च को होलिका दहन, 18 मार्च को होली, 19 मार्च को शबे बरात, दो अप्रैल को चेटी चंद की जयंती, पांच अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज जयंती, 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को को डॉ. भीमराव आंबेडकर के जन्म दिवस एवं महावीर जयंती मनाई जाएगी।



15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती, 18 अप्रैल को ईस्टर मंडे, 29 अप्रैल को जमात-अल-विदा (अलविदा), रमजान का अंतिम शुक्रवार, तीन मई को ईद-उल-फितर, परशुराम जयंती का पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से जानकारी हुई है कि कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ में शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं।
विज्ञापन




इसको लेकर पूरे जिले में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकासखंड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायतों पर प्रचार-प्रसार के लिए चस्पा कराया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें