अगर किसी वित्त विहीन स्कूलों में मनमानी फीस ली जा रही है तो संयुक्त सचिव कार्यालय में लिखित में शिकायत करिए। इसके बाद शासन स्तर से ही इस संबंध में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बातें शहर के एक समाजसेवी द्वारा पीएमओ कार्यालय पर की गई शिकायत पर कहा गया है।
20 मई एलबी दयाशंकर द्वारा की गई शिकायत पर उत्तर दिया गया है कि वित्तविहीन स्कूलों में फीस पर लगाम लगाने से संबंधित शासन द्वारा अधिनियम जारी किया जा चुका है।
इसके बावजूद अगर मनमानी फीस बसूल की जा रही है तो लिखित में संयुक्त सचिव अरुण कुमार दुबे को शिकायत उपलब्ध कराइए। जिससे शासन स्तर से कार्रवाई अमर में लाई जा सके। यह शिकायत लखनऊ के मुख्यमंत्री सचिवालय में उपलब्ध करानी है।