यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर अनुज्ञापन एवं व्यवस्थापन नियमावली-2002 और आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत लगाया गया है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलीगढ़ जिले में 15 अगस्त को सभी देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें, होटल-बार व रेस्टोरेंट, सैन्य कैंटीन, बॉटलिंग प्लांट, आसवनी के अनुज्ञापनों से मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
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डीएम संजीव रंजन ने 15 अगस्त को शराब और भांग आदि मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगे। इसके लिए जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर अनुज्ञापन एवं व्यवस्थापन नियमावली-2002 और आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत लगाया गया है। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।