जिले में कोरोना के सक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत जिले में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यदि जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार से अधिक हो जाती है तो कर्फ्यू में दो घंटे अतिरिक्त हो जाएंगे। यानी रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
डीएम सेल्वा कुमारी जे. के अनुसार, सब्जी मंडियों में सुबह चार से आठ बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही रहेगी। दुकान, रेस्टोरेंट व अन्य खान-पान वाले स्थानों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क बनेंगी और यहां पर पल्स ऑक्सीमीटर , थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। बिना मास्क किसी को दुकान से सामान नहीं दिया जाएगा। अगर दुकानदार इन नियमों का पालन करते हुए नहीं मिले तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार से अधिक हो जाती है तो नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोरोना हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे। सिनेमा घर 50 प्रतिशत की क्षमता से चलेंगे।