जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को सासनी गेट, देहली गेट और कोतवाली इलाके के लोगों को बड़ी राहत दी। इन तीनों इलाकों के पांच मोहल्लों को कंटेंमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया। इन इलाकों में पिछले 14 दिन में एक भी केस सामने नहीं आया था। देर रात को सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कंटेंमेंट जोन से बाहर किए गए इलाकों में दुकानें पूरे शहर में लागू समयानुसार ही खुलेंगी। फैक्ट्री संचालन में समय की बाध्यता नहीं रहेगी।
विनीत कुमार सिंह के मुताबिक देहलीगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीवरी, टनटनपाड़ा व कोतवाली इलाके के सराय ख्वाजा, भुजपुरा सहित सासनी गेट इलाके के आवास विकास कालोनी अब कंटेंमेंट क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार व्यापारिक, औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियां यहां संचालित हो सकेंगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दूध, बेकरी, फल, अंडा, सब्जी, राशन, खाद्य सामग्री की दुकानें तथा 12 बजे से 7 बजे अन्य दुकानें खुलेंगी। हालांकि इन इलाकों में सब्जी व किसी भी प्रकार की पैठ नहीं लगेगी। दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं खड़े हो सकेंगे। शोसल डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग व सैनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा। किसी भी दुकानदार ने समय सीमा का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ दुकान सीज और मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी।
अब यह इलाके हैं कंटेंमेंट जोन में शामिल
सासनी गेट थाना क्षेत्र में सराय मानसिंह, लोधी विहार, ब्रह्मणपुरी
देहली गेट थाना क्षेत्र में महावीर गंज (आंशिक), गूलर रोड, घुडिय़ा बाग
ऊपरकोट कोतवाली थाना क्षेत्र में कनवरी गंज (आंशिक), मानिक चौक
कंटेंमेंट जोन में अभी पाबंदी बरकार
सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने साफ किया जो इलाके कंटेंमेंट जोन में शामिल हैं। उनमें फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी। वहां पहले की तरह ही लोगों को सारे नियमों का पालन करना होगा।