इगलास क्षेत्र के गांव से किशोरी को अगवा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 25 साल कैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो नंद प्रताप ओझा की अदालत से सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार, घटना एसएसपी के आदेश पर इगलास थाने में दर्ज की गई थी। पीड़िता के दादा की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, 15 वर्षीय किशोरी आठ फरवरी 2021 की दोपहर घर में अकेली थी। उसकी मां खेत पर काम करने गई थी।
तभी नामजद आरोपी उसे फुसलाकर ले गया। परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो परिजन चौकी बेसवां गए। आरोप है कि वहां पुलिसकर्मियों ने उल्टा चाचा को पीट कर भगा दिया। एसएसपी से शिकायत के आधार पर आरोपी रामकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के 40 दिन बाद किशोरी को गोंडा अड्डे से बरामद किया गया। न्यायालय में दर्ज बयान के अनुसार, किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे यहां से परिवार को जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ आगरा ले गया, जहां उसे एक कमरे में रखा और एक मंदिर में उसकी मर्जी के विरुद्ध मांग में सिंदूर भरा। फिर उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद दिल्ली व पंजाब में उसे रखा और वहां भी जबरन संबंध बनाए। बाद में गोंडा अड्डे पर छोड़कर चला गया। इस आधार पर पुलिस ने 27 अगस्त को मुकदमे में चार्जशीट दायर कर दी। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान आरोपी को किशोरी के बयान आदि के आधार पर दोषी करार देकर 25 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें से 15 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
जुर्म स्वीकारने पर 5 माह की सजा
अलीगढ़। एडीजे-12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे के एक आरोपी को जुर्म स्वीकारने पर पांच माह की सजा व जुर्माने से दंडित किया है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार टप्पल पुलिस ने 4 अक्तूबर 2012 में उसरह रसूलपुर के गजेंद्र को अवैध हथियार सहित दबोचा था। इस मामले में अदालत में आरोपी ने जुर्म स्वीकारा, जिसके आधार पर उसे पांच माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। ब्यूरो
शराब कांड के मुकदमों में दर्ज की गई गवाही
अलीगढ़। एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत में जहरीली शराब कांड के सोनू शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गवाही दर्ज की गई। इस मामले की जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी है। एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत में खैर के पुष्पेंद्र के खिलाफ गवाही दर्ज हुई, जबकि गांधीपार्क के अमित के खिलाफ बृहस्पतिवार को गवाही दर्ज न हो सकी। यह जानकारी एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह ने दी है। ब्यूरो
अलग-अलग मुकदमों में जमानत अर्जियां खारिज
अलीगढ़। जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से हमले में पिसावा सबलपुर के विवेक की, चोरी में बरका खैर के सोरन की, ईसी एक्ट में अतरौली के मीतेश यादव की, ठगी में दादरी के राजकुमार, अहमदगढ़ के पप्पू, गाजियाबाद के अमित की जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। यह जानकारी डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने दी। एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत से लूट में मलिक चौक के अमित की व ठगी में शिवकुमार की जमानत अर्जी खारिज की है। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी। इधर, एडीजे-12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत से चोरी में अशोक विहार दिल्ली के हरीश की जमानत खारिज की है। यह जानकारी एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने दी। ब्यूरो