इस संबंध में एएमयू पीआरओ उमर पीरजादा ने कहा कि कार्यवाहक कुलपति प्रो. मोहम्मद गुलरेज ने कहा है कि कुलपति पद के लिए वह उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए वह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं।
एएमयू में कुलपति पैनल के लिए आवेदक रहे प्रो. मुजाहिद बेग ने कुलपति की अध्यक्षता और उनकी पत्नी की उम्मीदवारी को लेकर राष्ट्रपति से शिकायत की है। प्रो. बेग ने कहा कि नियम के विपरीत कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता कुलपति प्रो. मोहम्मद गुलरेज ने की थी, जबकि उनकी पत्नी कुलपति पैनल की उम्मीदवार थीं। कुलपति ने अपनी पत्नी के पक्ष में मत भी डाला। कोई भी संस्था अधिनियम से चलती है।
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इधर, कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में कार्यवाहक कुलपति की अध्यक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। बैठक में अनियमितता होने की शिकायतें उच्चाधिकारियों से की गई है। इस संबंध में एएमयू पीआरओ उमर पीरजादा ने कहा कि कार्यवाहक कुलपति प्रो. मोहम्मद गुलरेज ने कहा है कि कुलपति पद के लिए वह उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए वह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं।
हितों के टकराव का सवाल ही नहीं उठता। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश और एएमयू अध्यादेश (कार्यकारी) के अध्याय के खंड-6 दोनों कुलपति के पति या पत्नी को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से नहीं रोकते हैं।