उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए महानगर में राशन की पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू हो गई है। अब इस माह की पांच तारीख से होने वाले राशन वितरण के दौरान महानगर के राशन उपभोक्ता किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। इस मामले में गुरुवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन डीलरों की बैठक बुलाकर योजना के प्रावधानों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पूरे जिले में लागू होनी है। लेकिन पहले चरण में इसे महानगर की राशन की दुकानों पर लागू किया गया है। इस व्यवस्था में नगरीय क्षेत्र का कार्ड धारक अपने क्षेत्र में किसी भी राशन की दुकान पर खाद्यान्न प्रमाणित कर ले सकेगा। खाद्यान्न वितरण सभी राशन की दुकानों पर पांच अगस्त से आरंभ होगा। उचित दर विक्रेता पर खाद्यान्न के वितरण की स्थिति को देखते हुए 15 से 18 तारीख तक अतिरिक्त चालान एवं खाद्यान्न का उठान कराया जाएगा। मिट्टी तेल वितरण एवं प्राक्सी से खाद्यान्न की सुविधा मूल दुकान पर ही उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में डीलर उपस्थित थे।