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Aligarh: किशोरी संग दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20-20 वर्ष की सजा

Sat, 29 Nov 2025 05:11 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

महुआ खेड़ा इलाके में किशोरी संग सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों अंसार व लालू उर्फ लालुद्दीन को 20-20 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अलीगढ़ के गांधीपार्क इलाके में किशोरी संग दुष्कर्म के दोषी बुजुर्ग ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ में 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी नियत किया है, जिसमें से आठ हजार रुपये पीड़ित को देने के लिए कहा है। यह निर्णय एडीजे पॉक्सो विशेष अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने सुनाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना नौ अक्तूबर 2024 की है। रिपोर्ट दर्ज कराते हुए महिला ने बताया कि उसकी 16 साल की बेटी घर पर अकेली थी। तभी मोहल्ले का ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी घर में आया और बेटी को 100 रुपये देकर कहा कि कोई चीज खा लेना। इसके बाद उससे छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म किया। बेटी ने अगले दिन मां को घटना बताई। पुलिस ने ज्ञान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। इसी मामले में चार्जशीट के आधार पर सत्र परीक्षण में ज्ञानी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20-20 वर्ष की सजा
महुआ खेड़ा इलाके में किशोरी संग सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों अंसार व लालू उर्फ लालुद्दीन को 20-20 वर्ष की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने सुनाया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी नियत किया है। पूरी राशि पीड़ित को देने के लिए कहा है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह रिपोर्ट 28 मई 2021 को दर्ज कराई गई। बताया गया कि चार महीने पहले गांव के अंसार व लालू उर्फ लालुद्दीन ने उनकी 15 साल की बहन के साथ दुष्कर्म किया था। दोनों किशोरी को बातों में उलझाकर एक महिला के मकान में ले गए थे। अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और चुप रहने को कहा। बाद में हिम्मत करके बहन ने घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अंसार, लालू व महिला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसी मामले में अब साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अंसार व लालू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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