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पंचायत चुनावः सुबह छह से दस बजे तक ही कर सकते हैं प्रचार

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जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के परिणाम आने तक यह लागू रहेगी। अब संभावित प्रत्याशी सुबह छह बजे से दस बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जितने भी वाहनों, स्थलों पर अपने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगवा रखें हैं, उनके संबंध में संबंधी एसडीएम से अनुमति अवश्य ले लें।
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इन बैनर. पोस्टरों को बनवाने में खर्च की गई धनराशि को चुनाव प्रचार की राशि में जोड़ा जाए। अनुमति न लेने की दशा में उनको उतार दिया जाएगा। आचार संहिता के नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन देवी प्रसार पाल ने बताया कि सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को पोस्टर, बैनरों की निगरानी के निर्देश दिए हैं।
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