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अलीगढ़ : 26 साल पुराने मुकदमे में डेढ़ साल की सजा

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एडीजे-विशेष एससी-एसटी न्यायालय मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत से 26 साल पुराने अनुसूचित महिला से मारपीट के मुकदमे में आरोपी को सजा सुनाई गई है। विजयगढ़ से जुड़े मुकदमे में आरोपी को डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। खास बात है कि इस सत्र परीक्षण के दौरान एक आरोपी का देहांत हो गया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 12 जुलाई 1996 की है। विजयगढ़ के चितरौली की महिला अपने पति की मजदूरी का रुपया लेने नगला बरी में जा रही थी। तभी नामजदों ने रास्ते में उसे खेत में खींच लेने की कोशिश करते हुए पीटा। इस मुकदमे में पुलिस द्वारा चार्जशीट के आधार पर मोहर सिंह व रूप सिंह के खिलाफ मारपीट, धमकी व अनुसूचित उत्पीड़न की धाराओं में चार्जशीट दायर की। इस दौरान रूप सिंह की मौत हो गई। अब आकर अदालत ने आरोपी मोहर सिंह को डेढ़ साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में एक हजार रुपया पीड़ित महिला को देने के निर्देश दिए हैं।
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