कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लागू साप्ताहिक बंदी के विषय में शनिवार को समय परिवर्तन का आदेश डीएम की ओर से जारी किया गया। अब साप्ताहिक बंदी यानी शनिवार और रविवार को होने वाली बंदी के दिन बाजार सुबह सात से 11 और शाम को चार से सात बजे के बीच खुलेगा।
कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर डीएम की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इसमें डीएम ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन की प्रगति बढ़ाने के लिए समस्त उप जिलाधिकारी अपने स्तर पर संबंधित चिकित्सा अधीक्षक के साथ बैठक कर अपनी तहसील के प्रत्येक ग्राम में नियमानुसार वैक्सीन लगवाएंगे। इस कार्य में समस्त ग्राम प्रधानों को सक्रिय कर व्यापक मात्रा में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही डीएम ने निर्देश दिए कि साप्ताहिक बंदी के दौरान फल, दूध, सब्जी व किराना की दुकानों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए प्रात: 07 बजे से 11 बजे तथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक खोला जाएगा। दुकानों पर प्रत्येक दशा में मास्क, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। बिना मास्क वाले ग्राहकों को कोई सामान बिक्री न की जाए। दुकानों पर किसी भी स्थिति में भीड़भाड़ न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाना जाए। इधर, शराब प्रकरण को लेकर गठित कमेटी को सक्रियता से कार्य करते हुए सख्त कार्रवाई करे। उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त जनपद में स्थापित भट्टों पर स्वयं पहुंचकर जांच करते हुए जांच आख्या प्रतिदिन दें।