रामघाट रोड पीएसी के पास सड़क के गड्ढों को भरते कर्मचारी।
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शहर में निर्माण कार्यों के चलते हो रहे हादसों पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। मंगलवार को कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में आयोजित बैठक में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने ठेकेदारों को दो टूक चेतावनी दी कि बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी भी हाल में निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा।
नगर आयुक्त ने कहा कि यदि कोई ठेकेदार सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए काम करता पाया गया, तो संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। फर्म का अनुबंध निरस्त होगा और जमानत धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी।
उन्होंने रात्रि कार्यों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि अंधेरे में दुर्घटना की आशंका अधिक रहती है, ऐसे में सभी साइट पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके लिए फ्लड लाइट, टॉवर लाइट व पोर्टेबल लाइट लगाने के निर्देश दिए गए।
निर्माण स्थल पर ट्रैफिक कोन, डायवर्जन साइन बोर्ड व चेतावनी संकेत लगाने को भी जरूरी बताया।
नगर आयुक्त ने कहा कि रात में काम करने वाले श्रमिकों के लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना व सेफ्टी उपकरण का उपयोग करना अनिवार्य होगा, ताकि वे दूर से दिखाई दे सकें। सभी निर्माण श्रमिकों और नाला गैंग कर्मचारियों के लिए सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, दस्ताने और सेफ्टी गॉगल्स पहनना अनिवार्य होगा। बिना इन उपकरणों के कार्य कराना गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।