प्रशासन के पहरे में आज जिले में नववर्ष पार्टियों का आयोजन होगा। कोविड प्रोटोकॉल के चलते एडीएम सिटी ने क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों को अलर्ट कर दिया है। साफ आदेश दिए हैं कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी पार्टी आयोजित नहीं होगी। अगर, ऐसा होता पाया जाता है तो आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। वहीं, बुधवार देर शाम तक आवेदनों के आधार पर सिर्फ पांच आयोजनों की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई। वहीं, आबकारी विभाग ने तीन होटल संचालकों को सिर्फ आज शाम छह से रात 12 बजे के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया है।
आबकारी अधिकारी ने भी अपनी टीमों को अलर्ट करते हुए होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों पर सतत निगरानी के आदेश दिए हैं। बिना अनुमति के अगर कोई मदिरा पिलाता पाया जाता है तो उसे आबकारी अधिनियम में पाबंद कर जेल भेजा जाएगा। आज नव वर्ष के स्वागत में होने वाले आयोजन के लिए अनुमति पाने वालों में गांधी पार्क इलाके का एक होटल, जीटी रोड स्थित दो होटल, आगरा रोड स्थित एक गेस्ट हाउस, मैरिस रोड स्थित एक होटल, बारहद्वारी स्थित एक होटल शामिल है।
वहीं, कई अन्य स्थानों पर आयोजन के देर शाम के आवेदन आयोजकों की ओर से पेश किए गए। इन पर आज फैसला होगा। जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा ने बताया कि अस्थायी बार का लाइसेंस लेने वालों में जीटी रोड इलाके के दो होटल व बारहद्वारी का एक होटल शामिल है। इनको शाम छह से रात 12 बजे तक मदिरा परोसने की अनुमति दी गई है। निगरानी के लिए टीमों को लगा दिया है।
क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट अलर्ट
एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस व अन्य स्थानों पर होने वाले आयोजन पर क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों की निगाह रहेगी। एसीएम प्रथम, द्वितीय व सिटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने इलाके के थानाध्यक्षों के साथ संपर्क में रहेंगे। अगर, कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल के विपरित कोई आयोजन पाया जाएगा तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं, एडीएम प्रशासन देवी प्रसाद पाल ने बताया कि देहात में भी नववर्ष के कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित एसडीएम स्तर से की जा रही है। बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होगा। एसडीएम अपने इलाका सीओ व इंस्पेक्टर के साथ लगातार भ्रमणशील रहेंगे।
इन बातों का रखें ध्यान
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम से पूर्व आयोजक को कार्यक्रम कराने की अनुमति क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से लेनी है। अनुमति आवेदन में समय, आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या लिखी जाएगी। इसके बाद जिला प्रशासन अपने विवेकानुसार अनुमति जारी करेगा। कार्यक्रम स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा।
किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता के सापेक्ष 50 प्रतिशत लोग भी उसमें आयोजन के दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही एक समय में अधिकतम 100 लोग ही कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। खुले स्थान पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए स्थान की कुल क्षमता के सापेक्ष 40 प्रतिशत लोग ही शामिल होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने से लोगों को मना किया जाएगा। उनको घर में ही प्रोग्राम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
पुलिस करेगी ड्रोन से निगरानी
एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि पुलिस स्तर से सार्वजनिक स्थलों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। कार्यक्रम स्थलों, होटल, शॉपिंग मॉल, लॉज, रेस्टोरेंट के आसपास व रेल व बस स्टेशनों पर पेट्रोलिंग/निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मदिरा की दुकानों के आसपास भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया व अराजक तत्वों पर निगाह रखी जाएगी। अगर, कोई समाज को भड़काने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।