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नववर्ष समारोह में 100 से अधिक लोग नहीं कर सकेंगे शिरकत

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कोरोना से इस बार नववर्ष भी अछूता नहीं रहेगा। उप्र शासन ने गाइड लाइन जारी कर कई प्रतिबंधों के साथ कार्यक्रम मनाने की छूट दी है। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन से आयोजक द्वारा अनुमति ली जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल टूटने पर आयोजक के खिलाफ कार्रवाई होगी। 100 से अधिक लोग एक कार्यक्रम में एक बार में शिरकत नहीं करेंगे। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट व पुलिस के अधिकारी नियमों का पालन कराएंगे।
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शुक्रवार को शासन मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नववर्ष की गाइड लाइन जारी की। गाइड लाइन के मुताबिक नववर्ष के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम से पूर्व आयोजक को कार्यक्रम कराने की अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। अनुमति आवेदन के समय आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या दी जाएगी। इसके बाद जिला प्रशासन अपने विवेकानुसार अनुमति जारी करेगा। कार्यक्रम स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा।
इसकी जिम्मेदारी संबंधित आयोजक की होगी। मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा। किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता के सापेक्ष 50 प्रतिशत लोग भी उसमें आयोजन के दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही एक समय में अधिकतम 100 लोग ही कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। खुले स्थान पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए स्थान की कुल क्षमता के सापेक्ष 40 प्रतिशत लोग ही शामिल होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने से लोगों को मना किया जाएगा। उनको घर में ही प्रोग्राम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। कार्यक्रम स्थलों, होटल, शॉपिंग मॉल, लॉज, रेस्टोरेंट के आसपास व रेल व बस स्टेशनों पर जिला पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग/निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मदिरा की दुकानों के आसपास भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया व अराजक तत्वों पर निगाह रखी जाएगी। अगर, कोई समाज को भड़काने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि शासन द्वारा भेजी गई गाइड लाइन का जिले में पालन कराया जाएगा।
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